Bihar BPSC Teacher Exam 2023 : बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बिहार में शिक्षकों के 1.79 लाख पदों पर भर्ती होनी है. इसके लिए 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा की तारीख निर्धारित की गई है. बता दें कि बीपीएससी की तरफ से अभी अभ्यर्थियों को उनका परीक्षा केंद्र, केंद्र कोड, परीक्षा की तारीख, परीक्षा की पाली और परीक्षा का समय बताया गया है. उनके परीक्षा केंद्र का नाम और पता अभी जारी नहीं किया गया है. ऐसे में आयोग की तरफ से परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी परीक्षा की तिथि से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा.बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग द्वारा जो ई-एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए जारी किया गया है वही फाइनल एडमिट कार्ड है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब अलग से कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है जिसके बाद देश भर के बीएड उम्मीदवारों के बीच भूचाल आ गया हैसुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा हैI देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया हैI सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी उम्मीदवार ही लेवल-1 के अध्यापक भर्ती हेतु पात्र होंगे I सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय का असर अब न केवल राजस्थान बल्कि पुरे देश के बीएड और बीटीसी उम्मीदवारों पर पड़ेगा
Post Type | Exam Update |
Name Of Exam | Bihar BPSC Teacher |
Exam Date | 24 to 27 August 2023 |
Admit Card | Out |
Official Site | https://www.bpsc.bih.nic.in/ |
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Bihar BPSC Teacher Exam 2023
शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा एनसीपीई की याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। अब इस फैसले के बाद सिर्फ BTC डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 के लिए पात्र होंगे। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने BEd डिग्रीधारियों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से लेकर पांच तक पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था। अब उस फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसपर मुहर लगा दी है। B.Ed vs BTC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। अपने फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दलीलों और उनके आधार पर किए गए फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए केवल B.Ed होने की सूरत में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने के लिए अब BTC/DElEd करना अनिवार्य होगा।
Bihar Teacher Vacancy Supreme Court
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि “पदोन्नति करने या नई भर्ती करने का निर्णय सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र में है और कोई भी इच्छुक केवल पात्रता के अधीन विचार के लिए दावा कर सकता है, जब ऐसी भर्ती की जाती है।” इस विकास के साथ, 24-27 अगस्त तक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है और राज्य शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से उस अवधि के दौरान कॉलेजों को परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र रखने के लिए कहा है।
चूंकि उस अवधि के दौरान बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा महत्वपूर्ण परीक्षाएं निर्धारित की जाती हैं, इसलिए सभी कक्षाओं की आवश्यकता होती है, आप सभी से अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान भवनों को खाली रखें, ”उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी रजिस्ट्रारों को लिखे पत्र में कहा।