नया राशन कार्ड कैसे बनवाए : नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार करे
राशन कार्ड भारत के आने वाले सभी नागरिकों के लिए अति आवश्यक कार्ड है इसके माध्यम से भारत सरकार के कई सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं राशन कार्ड ना केवल आपको आसन के लाभ देते हैं बल्कि भारत सरकार के कई सारी योजनाओं का लाभ भी आप राशन कार्ड के माध्यम से उठा सकते हैं ऐसे में यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर राशन कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधार करना या नए राशन कार्ड कैसे बनाया जाता है उसकी जानकारी आज के इस आर्टिकल में आपको दी जाएगी।
यदि आप लोग नए राशन कार्ड बनाने की सोच रहे हैं और आपको पता नहीं है नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जाता है और राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में क्या सब डॉक्यूमेंट लगते हैं तो इस आर्टिकल को आप पूरे ध्यान से पढ़ें आज के इस आर्टिकल में आपको बताया जाएगा किस प्रकार आप एक नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं या फिर यदि आप के राशन कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप उसे ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आसानी पूर्वक से सुधार कर सकते हैं यदि आप लोग राशन कार्ड से जुड़ी इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरे ध्यान से अवश्य पढ़ें
भारत में राशन वितरण की योजना कई सालों से चल रही है. इसके माध्यम से देशभर के लोगों को तय दरों पर राशन दिया जाता है और पिछले कुछ सालों में कोरोना की वजह से सरकार ने मुफ्त में राशन देने की योजना भी शुरू की, जो कि अभी भी जारी है. लेकिन इस राशन योजना के तहत लाभ कमाने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड का होना जरूरी है। सरकार की ओर से दिए जा रहे राशन को लेने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड का होना उतना ही जरूरी है, जितना कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी का होना. राशन कार्ड की सहायता से ही कोई व्यक्ति मुफ्त राशन पा सकता है. आपको बता दें कि राशन कार्ड राज्य सरकार की ओर से जरूरतमंद नागरिकों को दिया जाता है।
राशन कार्ड बनवाने में लगने वाले डॉक्यूमेंट
राशन कार्ड बनाने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आधार कार्ड आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं यदि आप उनका नाम राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं या राशन कार्ड नया बनवाना चाहते हैं तो आपके परिवार के सभी सदस्य के पास आधार कार्ड होना जरूरी है आधार कार्ड के साथ साथ एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल और आप किस जगह के स्थाई निवासी हैं इसके लिए एक आवाज प्रमाण पत्र इत्यादि डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मतदाता पहचान पत्र
- बिजली बिल / टेलीफोन बिल / जल आपूर्ति बिल
- सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी पहचान पत
- आपको अपने पूरे परिवार के निवासियों के दो पासपोर्ट साइज़ फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा.
- एलआईसी बांड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाणपत्र
- पैन कार्ड।
राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आप खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें: nfsa.gov.in
- इसके बाद अपने माउस का कर्जर या मोबाइल में हैं तो “Ration Cards” लिंक्स पर क्लिक करना होगा उसके बाद २ ऑप्शन आ जाएंगे इसमें से आपको “Ration Card Details on State Portals” पर क्लिक करना होगा।
- अब आप अपने राज्य के नाम पर क्लिक करके अपने राज्य की खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे यहाँ आपको username और pasword डालकर लॉगिन करना है अगर आपका लॉगिन नहीं बना है तो आप रजिस्ट्रेशन करके अपना लॉगिन आसानी से बना सकते हैं।
- अब आपको यहाँ नए राशन कार्ड के लिए आवेदन का लिंक खोजना है और इसपर क्लिक करना है |
- बताये हुए लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमे आपको अपनी तथा परिवार की पूरी जानकारी भरनी होगी जैसे की: नाम, आधार संख्या, आयु, सम्बन्ध आदि
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और अगले पेज पर सभी जरुरी दस्तवेज संलग्न करें
- अब अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड करें |
- अब आपको ऑनलाइन रशीद मिल जायेगी या कहे रेफ़्रेन्स नंबर मिल जाएगा इसे संभल कर रखे।
- कुछ राज्य आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का आवेदन तो देते हैं परन्तु अप्लाई करने के पश्चात भी आपको अपने नजदीकी राशन दफ्तर जाकर आपने जो फॉर्म भरा है वो तथा ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स दिखने होते हैं।
- आवेदन फार्म को निकटतम राशन कार्ड कार्यालय में जमा करें और अपेक्षित शुल्क का भुगतान करें।
- अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। यदि आपके द्वारा भरे सभी विवरण सही मिले, तो राशन कार्ड आपके पते पर भेजा जाएगा। आप अपने राशन कार्ड का स्टेटस online या SMS विधि द्वारा भी चेक कर सकते हैं |
Ration Cards/Beneficiaries under NFSA
(Click the name of State/UT to view their respective Ration Card reports)